लॉकडाउन - 5 को लेकर देखें सरकार की गाइडलाइन की 10 प्रमुख बातें
लॉकडाउन - 5 देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं. जिससे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर दोबारा से चीजें शुरू की जा सकें. 1 जून 2020 से यह गाइडलाइंस लागू की जाएंगी जो कि 30 जून तक लागू रहेंगी. पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है जो आर्थिक रूप से केंद्रित रहेगा. कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. नई गाइडलाइन की प्रमुख बातें सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान भी यह अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिग : व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कड़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा. 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिग को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को दुकान में जाने